प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि मद्रास कैंप के निवासियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाए:उच्च न्यायालय
राजकुमार माधव
- 10 Sep 2024, 06:50 PM
- Updated: 06:50 PM
(फाइल फोटो के साथ)
नयी दिल्ली, 10 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पुराने बारापुला ब्रिज क्षेत्र में मद्रासी कैंप के निवासियों के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाए।
नये फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर इन लोगों को उस जगह को खाली करने का नोटिस दिया था।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने इस नोटिस के खिलाफ जंगपुरा के जे जे क्लस्टर मद्रासी कैंप के निवासियों द्वारा दायर की गयी अर्जी पर दिल्ली सरकार, उसके लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को नोटिस जारी किया।
पीठ ने कहा कि सवाल यह है कि कॉलोनी जल प्रवाह में बाधा डाल रही है या नहीं । पीठ ने यह स्पष्ट किया कि यदि यह जल प्रवाह में बाधा डाल रही है तो इसे हटना ही होगा।
उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘ यदि यह जलप्रवाह में बाधा डाल रही है तो इसे हटना ही होगा। शहर में अनावश्यक ही पानी भर जा रहा है। दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं और कर दे रहे हैं, वे नहीं चाहते हैं कि उनके घरों में पानी भर जाए। हम शहर में बार-बार पानी नहीं भरने दे सकते। यदि नाले को साफ करना है, तो उसे साफ करना ही होगा।’’
पीठ ने कहा, ‘‘ लेकिन हम सुनिश्चित करेंगे कि आपको वैकल्पिक जमीन पर ले जाया जाए। हम प्रशासन से आपका पुनर्वास कराने को कहेंगे। हम आपको पुनर्वास का अधिकार देंगे।’’
उच्च न्यायालय ने प्रशासन को 10 दिनों के अंदर इस बात पर वस्तुस्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा कि कॉलोनी जलप्रवाह में बाधा डाल रही है या नहीं।
डीडीए की वकील प्रभाशाय कौर ने कहा कि यह कॉलोनी जलप्रवाह में बाधा डाल रही है और लोक निर्माण विभाग अदालत को पूरा विवरण दे सकता है।
जब अदालत को बताया गया कि प्रशासन 12 सितंबर को वहां के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने वाला है तब उच्च न्यायालय ने डीडीए एवं पीडब्ल्यूडी से यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रशासन फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करे।
पीडब्ल्यूडी ने पिछले सप्ताह इस क्षेत्र में नोटिस चिपकाये थे और लोगों से पांच सप्ताहों में वहां से बोरिया-बिस्तर समेटने को कहा था।
लोग वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराये बगैर वहां से जाने को तैयार नहीं हैं।
भाषा राजकुमार