रिया चक्रवर्ती एवं परिजनों के खिलाफ एलओसी रद्द करने के आदेश के विरुद्ध सीबीआई की याचिका खारिज
सुरेश अविनाश
- 25 Oct 2024, 08:11 PM
- Updated: 08:11 PM
नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिजनों के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को रद्द करने के बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
न्यायालय ने जांच एजेंसी की याचिका को ‘तुच्छ याचिका’ करार देते हुए खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने सीबीआई को चेतावनी दी और कहा कि उसने (जांच एजेंसी ने) सिर्फ इसलिए "तुच्छ याचिका" दायर की है, क्योंकि आरोपियों में से एक चर्चित व्यक्ति है।
पीठ ने ऐसी याचिका दायर करने के लिए जांच एजेंसी पर जुर्माना लगाने की भी चेतावनी दी।
जब मामले की सुनवाई की बारी आई तो जांच एजेंसी की ओर से पेश एक वकील ने इस मामले को दिन में बाद में सुनने का अनुरोध किया, क्योंकि सीबीआई के मुख्य वकील दूसरी अदालत में (व्यस्त) थे।
जब मामला फिर से सुनवाई के लिए आया, तो सीबीआई के वकील अदालत में पेश हुए।
पीठ ने दोहराया, "आगे ऐसा नहीं करें, नहीं तो जुर्माना लगाया जाएगा।"
उच्च न्यायालय ने 22 फरवरी को चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक तथा उनके माता-पिता संध्या एवं इंद्रजीत के खिलाफ जारी एलओसी को रद्द कर दिया था। उनके खिलाफ 2020 में एलओसी जारी किये गये थे।
उच्च न्यायालय ने चक्रवर्ती की याचिका स्वीकार करते हुए कहा था कि 2020 में उनके खिलाफ जारी किए गए एलओसी को केवल प्राथमिकी दर्ज होने पर नहीं भेजा जा सकता।
अदालत ने कहा कि अभिनेत्री और उनके परिवार के सदस्यों ने सीबीआई की जांच में सहयोग किया तथा जब भी उन्हें तलब किया गया, वे लोग एजेंसी के सामने पेश हुए तथा समन से बचने की कोशिश नहीं की।
उच्च न्यायालय ने कहा था, "एलओसी व्यक्ति को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने का एक कठोर उपाय है और यह व्यक्ति की निजी आजादी और स्वतंत्र आवाजाही के अधिकार में हस्तक्षेप करता है तथा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त व्यक्ति के यात्रा के मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है।’’
पीठ ने कहा कि एजेंसी ने जिस आशंका के आधार पर एलओसी जारी किया है, उसका कारण स्पष्ट किया जाना चाहिए।
राजपूत 14 जून, 2020 को उपनगरीय बांद्रा में अपने घर में मृत पाये गये थे।
मुंबई पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की थी।
राजपूत के पिता ने जुलाई 2020 में बिहार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अभिनेता की कथित प्रेमिका रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के सदस्यों ने उन्हें (सुशांत को) आत्महत्या के लिए उकसाया था।
बाद में मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया।
रिया और शोविक दोनों को वर्ष 2020 में राजपूत से संबंधित मादक पदार्थ मामले में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत दे दी गई थी।
भाषा सुरेश