यूएपीए मामले में शरजील इमाम की जमानत याचिका पर अपना रुख बताए पुलिस : दिल्ली उच्च न्यायालय
अविनाश
- 17 Jul 2026, 04:23 PM
- Updated: 04:23 PM
नयी दिल्ली, 17 जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2020 में हुए दंगों के पीछे 'बड़ी साजिश' के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम की जमानत याचिका पर शुक्रवार को पुलिस का पक्ष जानना चाहा।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने इमाम की अपील पर नोटिस जारी किया। इस अपील में अधीनस्थ अदालत के चार जुलाई के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें इमाम की दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
पीठ ने दिल्ली पुलिस को अपील का जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया और मामले की सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की।
इमाम की ओर से पेश हुए वकील तालिब मुस्तफा ने दलील दी कि अधीनस्थ अदालत ने जनवरी में उच्चतम न्यायालय द्वारा जमानत से इनकार करने के बाद हुई ''घटनाओं'' पर गौर नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि छह महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी अधीनस्थ अदालत की कार्यवाही रुकी हुई है क्योंकि अब तक आरोप तय नहीं किए गए हैं।
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि जब उच्चतम न्यायालय ने आरोपी को राहत देने से इनकार किया था तब उसने सुनवाई में देरी के पहलू पर भी विचार किया था।
राजू ने कहा, ''हम जवाब दाखिल करेंगे।'' उन्होंने अदालत को सूचित किया कि मामले में आरोपियों की संख्या अधिक होने के कारण आरोपों पर बहस 200 से अधिक दिनों तक चली।
इमाम को 25 अगस्त 2020 को गिरफ्तार किया गया था। छात्र नेता पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था। इमाम पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 के दंगों के 'मास्टरमाइंड' में से एक होने का आरोप है। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।
नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़की थी।
अधीनस्थ अदालत ने इमाम की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि उसके पास उच्चतम न्यायालय के पांच जनवरी के आदेश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और इसलिए वह न तो याचिका पर विचार कर सकती है और न ही जमानत दे सकती है।
अधीनस्थ अदालत ने कहा कि जमानत याचिका उसके समक्ष सुनवाई योग्य ही नहीं है।
उच्च न्यायालय में अपनी अपील में इमाम ने कहा कि अधीनस्थ अदालत ने नियमित जमानत याचिका पर स्वतंत्र रूप से विचार करने से इनकार कर गलती की है।
याचिका में कहा गया है कि छह साल बीत जाने के बाद भी अधीनस्थ अदालत में कार्यवाही अब तक आरोप तय करने पर होने वाली बहस के चरण से आगे नहीं बढ़ सकी है।
उच्चतम न्यायालय ने पांच जनवरी को बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद और इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी जबकि सह-आरोपी गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को राहत दी।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि खालिद और इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है और यह भी कहा कि ''भागीदारी के स्तर'' को देखते हुए सभी आरोपियों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता।
भाषा सुरभि अविनाश
अविनाश
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