मां पर हत्या का आरोप, उच्च न्यायालय के आदेश पर शिशु का शव कब्र खोद कर निकाला गया
सुभाष
- 07 Jul 2026, 11:39 PM
- Updated: 11:39 PM
गुरुग्राम, सात जुलाई (भाषा) हरियाणा के नूंह जिले के सौंख गांव में दफनाए गए पांच माह के शिशु के शव को मंगलवार को चार महीने बाद कब्र खोद कर निकाला गया, ताकि उसका नए सिरे से चिकित्सकीय परीक्षण कराया जा सके। यह कार्रवाई पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर की गई है। पुलिस ने यह जानकारी दी।
बच्चे के दादा ने आरोप लगाया था कि बीमा दावे की राशि हड़पने के उद्देश्य से बच्चे की मां और उसके परिजनों ने उसकी हत्या कर दी।
सौंख गांव निवासी शमशाद ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके बेटे साहिल का निकाह 2023 में नूंह निवासी अफसाना से हुआ था। पिछले वर्ष छह सितंबर को सड़क दुर्घटना में साहिल की मौत हो गई। उस समय अफसाना करीब आठ माह की गर्भवती थी। उसने 12 अक्टूबर को बेटे मोहम्मद आहिल को जन्म दिया।
शमशाद के अनुसार, प्रसव के 12 दिन बाद अफसाना बच्चे को लेकर अपने मायके जैताका गांव चली गई। वह और परिवार के अन्य सदस्य कई बार वहां जाकर बच्चे से मिले थे।
उन्होंने आरोप लगाया कि 24 मार्च को अचानक उन्हें फोन पर सूचना मिली कि उनके पोते की मौत हो गई है। इसके बाद वे जैताका गांव से बच्चे का शव लेकर आए और सौंख गांव के कब्रिस्तान में उसे दफना दिया।
शमशाद का दावा है कि उनके बेटे साहिल की सड़क दुर्घटना से संबंधित मुआवजा (बीमा) दावा अदालत में लंबित है। उन्होंने आरोप लगाया कि उस राशि पर कब्जा करने की नीयत से अफसाना के परिजनों ने उनके पोते की हत्या कर दी।
मंगलवार को पुलिस ने अदालत के आदेश के अनुसार सौंख गांव में कब्र से बच्चे का शव निकलवाया और मौत के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए उसे नल्हड़ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया।
शमशाद ने कहा, ''हमें शक है कि हमारे पोते आहिल की हत्या उसकी मां अफसाना ने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर की है। हमने नगीना थाने में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद हमने अदालत का रुख किया और उच्च न्यायालय के आदेश पर शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्र से निकाला गया।''
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, ''अदालत के आदेश के अनुसार बच्चे के शव को कब्र से निकालकर नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया और बाद में शव परिजनों को सौंप दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौत का वास्तविक कारण रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।''
भाषा गोला सुभाष
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