आय के अज्ञात स्रोत से अर्जित संपत्ति को स्वत: अनुसूचित अपराध की आय नहीं माना जा सकता: उच्च न्यायालय

आय के अज्ञात स्रोत से अर्जित संपत्ति को स्वत: अनुसूचित अपराध की आय नहीं माना जा सकता: उच्च न्यायालय