पूर्व पत्नी पति की संपत्ति से गुजारा भत्ता वसूल सकती है, धनराशि बढ़ाने की मांग नहीं कर सकती: अदालत

पूर्व पत्नी पति की संपत्ति से गुजारा भत्ता वसूल सकती है, धनराशि बढ़ाने की मांग नहीं कर सकती: अदालत