अदालत अग्रिम जमानत खारिज कर सकती है लेकिन आत्मसमर्पण का निर्देश नहीं दे सकती: न्यायालय

अदालत अग्रिम जमानत खारिज कर सकती है लेकिन आत्मसमर्पण का निर्देश नहीं दे सकती: न्यायालय